Hindi News-भाषा:अब कक्षा छह से आठवीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तृतीय भाषा

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निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने निर्देश जारी किए हैं कि विभाग के अधीन संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8वीं तक तृतीय भाषा ( उर्दू, पंजाबी, सिंधी) का अध्ययन कर सकते हैं। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के नियमों के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को किसी कारण से प्रवेश व पढ़ाई से रोका नहीं जा सकता है।
इसके लिए कक्षा छह से आठवीं तक संस्कृत शिक्षा पढ़ानी होगी। निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि 28 मई 2019 के अनुसार राउप्रा विद्यालयों में न्यनतम पदों के आवंटन के प्रावधानुसार कक्षा 6 से 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्यापन के लिए हिंदी या तृतीय भाषा ( उर्दू, पंजाबी, सिंधी) के विषयों में एक ही विषय के एक ही पद का आवंटन किया गया है।

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